Neemuch News : नीमच में किसानों से विद्युत कनेक्शन के नाम से राशि हड़पने और विद्युत डीपी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया ने दोनों मामले में पक्ष-विपक्ष की बातें सुनकर यह फैसला सुनाया है।
2015 का मामला
मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी इमरान खान ने बताया कि, साल 2015 में ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मनासा से अस्थाई सिंचाई कनेक्शन दिलाने के नाम पर तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री विनोद चौपड़ा ने किसानों की राशि हड़प ली थी, जिसकी शिकायत होने पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी कनिष्ठ यंत्री को धारा 409 के तहत, 10 वर्ष की कैद सुनाई है।