नीमच में फर्जी सिमकार्ड बेचने वाले 2 आरोपियों को मिली सजा, 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch News : मध्यप्रदेश के नीमच में फर्जी दस्तावेज तैयार कर सिमकार्ड बेचने वाले दो आरोपियों को सजा मिली है। जिन्हें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया द्वारा सत्यनारायण और गोविंद को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार रूपये अर्थदण्ड लगाए है। आइए विस्तार से जानें पूरा मामला…

अपर लोक अभियोजक ने दी जानकारी

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक इमरान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि, घटना जून 2016 की है, जब फरियादी डॉक्टर रमेश दक के मोबाईल नंबर पर अन्य मोबाईल नंबर से धमकाने वाला SMS आया और उसी दिन शाम को उनके हॉस्पीटल के टेलीफोन पर भी मौलाना नाम के व्यक्ति का धमकाने वाला फोन आया। जिसके बाद फरियादी ने इसकी सूचना पुलिस थाना नीमच केंट में दर्ज करवाई। जिस पर से अपराध क्रमांक 337/16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई।


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Sanjucta Pandit

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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।