शौच करने गई वृद्ध महिला के साथ किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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राजगढ़, डेस्क रिपोर्ट। राजगढ़ (Rajgarh) में एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला से बलात्कार (rape) के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजली पारे ने 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माना के अलावा 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास एवं एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि दादी की उम्र की 75 वर्षीय वृद्धा शौच के लिए गई थी। इस दौरान गांव का ही भूरा उर्फ दिनेश ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।

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कालीपीठ थाने में गत वर्ष दर्ज इस मामले में न्याायालय में पाॅक्सो एक्ट के पीठासीन न्यायाधीश अंजली पारे राजगढ ने अभियुक्त भूरा पर आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया । प्रकरण में पीडित बुजुर्ग महिला की साक्ष्य के दौरान यह पाया कि बुजुर्ग एवं बीमार महिला ठीक से चलने में भी असमर्थ है और उसे उम्र अधिक होने के कारण कमजोरी की भी समस्या है। बावजूद इसके आरोपी ने घिनोनी घटना को अंजाम दिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए न्यायालय से निवेदन कर पीडित महिला के कथनों के समय की गई वीडियो रिकाॅर्डिंग की सीडी चलाकर देखे जाने का निवेदन किया। तब न्यायालय में सीडी चलाकर देखी गई । अभियोजन की और से 10 गवाहों परीक्षण कराया गया। जिसमें प्रस्तुत साक्ष्य एवं लिखित बहस से सहमत होते हुये न्यायालय ने आरोपी भूरा उर्फ दिनेश को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

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Harpreet Kaur

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