इस जिले में कलेक्टर ने बढ़ाई सख्ती, 28 से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित और कई प्रतिबंध

Pooja Khodani
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शिवपुरी, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शिवपुरी (Shivpuri) में तेजी से बढ़ते कोरोना आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर (Shivpuri Collector) ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 28 अप्रैल से एक महीने तक विवाहों की अनुमति नहीं है और कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) भी आगामी आदेश तक जारी रहेगा।वही 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित किये गए हैं एवं पूर्व से जारी अनुमतियां निरस्त की जाती हैं।वही वर्ष 2021-22 में जिले में उपलब्ध पशुओं के लिए भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेंहू के भूसे को उद्योगो में ईधन के रूप में जलाने पर एवं जिले के सरहदी राज्यों के लिये चारा भूसा का निर्यात किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। जिसके तहत संपूर्ण जिले में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिसमें सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित किये गए हैं एवं पूर्व से जारी अनुमतियां निरस्त की जाती हैं।

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कलेक्टर के जारी आदेश के तहत ग्राम पंचायतों की सीमाबंदी की जाकर एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिला शिवपुरी सीमांतर्गत रेड जोन से यलो जोन और यलो जोन से रेड ज़ोन में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रेड जोन की सतत् निगरानी संबंधित क्षेत्र के वार्ड प्रभारी, पंचायत सचिव, एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा की जाएगी। रेड जोन बड़ा कन्टेंमेंट एरिया रहेगा तथा रेड जोन में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनावश्यक आवागमन को बंद करने के लिए कुछ चिन्हांकित सड़कों पर यातायात अस्थाई रूप से बंद किया जाएगा। उक्त मार्गो का चिन्हांकन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं यातायात प्रभारी करेंगे।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं महामारी अधिनियम 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

भूसा-चारा निर्यात पर भी रोक

इसके अलावा कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने पशु चारा(निर्यात एवं नियंत्रण) आदेश 2000 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये पशुओं के आहार में आने वाले समस्त प्रकार के चारे, घास, भूसा, चारा, कडवी (ज्वार के डंठल) को जिले से लगी सरहदी राज्यों को निर्यात किये जाने को एवं उद्योगो में गेंहू के भूसे का ईधन के रूप में जलाने के लिए उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।

इसके तहत अब कोई भी कृषक, व्यापारी या निर्यातक किसी भी प्रकार के पशुचारे का किसी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा शिवपुरी जिले से लगी अन्य राज्यों को बिना अनुमति के निर्यात एवं परिवहन नहीं करेगा एवं उद्योगो में गेंहू के भूसे का ईधन के रूप में जलाने के लिए उपयोग नही करेगा।

 

 


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