उज्जैन, डेस्क रिपोर्ट। उज्जैन में कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो अन्य सदस्यों को भी होम क्वारंटाइन रहना होगा। लेकिन इस आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है।
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शहर में धारा 144 लागू है, इसी के साथ कोरोना को लेकर कलेक्टक द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत किसी घर में यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो घर के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन रहना जरूरी है। लेकिन कई स्थानों पर यह पाया गया कि पॉजिटिव मरीज के परिजन घर के बाहर निकल रहे हैं और दुकान या अन्य काम पर जा रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। इस तरह के मामलों में मंगलवार को नानाखेड़ा, नीलगंगा थाना, जीवाजीगंज और माधव नगर थाना क्षेत्र में 4 व्यक्तियों पर एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई गई है। इस सभी के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चार लोगों पर प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने अपील की है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज के साथ-साथ उसके परिजनों को भी नियमानुसार क्वारंटाइन रहना चाहिए ताकि अन्य लोगों में इन्फेक्शन न फैले। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो सम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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