MP में अब बिना अनुमति के नहीं होंगे Transfer, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

Pooja Khodani
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भोपाल/उमरिया, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर 2021 को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदान होना है और फिर आगामी महीनों में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) होने वाला है। इसके पहले मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने ट्रांसफर को लेकर निर्देश जारी किए है, जिसमें कहा गया है कि बिना आयोग की सहमति के मास्टर ट्रेनर्स के स्थानांतरण नही किए जाएंगे।

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मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल ने बताया कि प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन आगामी माहों में संपन्न होने है। निर्वाचन कार्य में संलग्न किए जाने वाले जिला एवं मैदानी स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्वाचन के विभिन्न विषयो पर प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Eepartment)के प्रध्यापकों, सहायक प्रध्यापको को मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किया जाकर उन्हें व्यापक एवं विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

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मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल ने बताया कि आयोग चाहता है कि चुनाव कार्य संपन्न होने तक जिलों के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स का स्थानांतरण न किया जाए। यदि किसी वश स्थानांतरण (MP Transfer) किया जाना अत्यंत आवश्यक है हो आयोग की सहमति अवश्य प्राप्त की जाए।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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