भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में तीन नवंबर को 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान (Voting) होने वाला है। मतदान के एक दिन पहले मतलब दो एवं तीन नवंबर को प्रिंट मीडिया (Print Media) में विज्ञापन (Advertisement) प्रमाणीकरण के बाद ही प्रकाशित किए जा सकेंगे। यह निर्देश निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने जारी किए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक उपलब्ध कराई गई आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि उप निर्वाचन के अंतर्गत प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात दो एवं तीन नवंबर में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाणीकरण राज्य एवं जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति) द्वारा किया जाएगा।
तय दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में दो एवं तीन नवम्बर को विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व विज्ञापन की विषय सूची को, जिला एवं राज्य स्तरीय, जैसी भी स्थिति हो एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक होगा।