नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा 6th-7th pay commission सरकारी कर्मचारियों के लिए कई नवीन घोषणा की जा रही है। महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike) के साथ आपका कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट (Composit Transfer Grant) आदेश जारी किए गए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों (Retired employees) को अंतिम स्टेशन से 20 किलोमीटर की अधिक दूरी पर बसने की स्थिति में सीटीजी का लाभ दिया जाता है।
दरअसल सितंबर में रेल मंत्रालय द्वारा एक आदेश दिया है जारी किए गए थे। जिस के संदर्भ में 10 अक्टूबर को नवीन आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों के समग्र स्थानांतरण अनुदान नियम को संशोधित किया गया है। जिसमें ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर यह किसी अन्य स्थान पर बसने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। अब तक एक तिहाई सीटीजी स्वीकार किया गया था। वहीं कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किलोमीटर की अधिक दूरी पर बसता है उसे एक तिहाई सीटें जी का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया था।