नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th pay commission. केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने हाल ही में केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को महंगाई भत्ते और 3 महीने एरियर की सौगात दी है, इसका लाभ मई की सैलरी में देखने को मिलेगा। वही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी बड़ी एक काम की खबर है। इसके तहत अब केन्द्रीय कर्मचारियों के परिवार 1.25 लाख रुपये की पेंशन भी मिलेगी, पहले यह लिमिट 45 हजार रुपए थी।
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दरअसल, केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस-पेंशन) 1972 के नियम 54 के उप-नियम (11) के तहत नियमों के तहत कवर किए केंद्रीय कमचारी और उसके बच्चों के दो फैमिली पेंशन पा सकते है। यानि अगर परिवार में पति और पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। यह फैसला सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत लिया गया है।
नए नियम के अनुसार, कर्मचारियों के आश्रित अब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत 1.25 लाख रुपये तक की दो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। पहले, परिवार पेंशन (Family Pension) की सीमा 45,000 रुपये निर्धारित की गई थी। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिलेगी इन दोनों पेंशन का जोड़ अधिकतम 1.25 लाख रुपये होना चाहिए।हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें भी होगी।अधिसूचना के मुताबिक 45 हजार रुपए की जगह पर कुल 2.5 लाख रुपये का 50 % यानी कि 1.25 लाख रुपए नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे। 27 हजार रुपए की पेंशन को अब 2.5 लाख का 30% यानी कि 75 हजार रुपये कर दिया गया है।
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सीसीएस पेंशन नियमों (Central Civil Services Pension Rules 1972) के नियम 54 के सब रूल (2) के मुताबिक परिवार की दोनों पेंशन 27,000 रुपये की प्रति महीना लागू होती है। 5,000 और 27,000 रुपये पेंशन की सीमाएं छठे वेतन आयोग के मुताबिक CCS नियमों के रूल 54(11) के तहत सबसे ज्यादा भुगतान 90,000 रुपये प्रति महीना के 50% और 30% की दर पर हैं। सातवें वेतन आयोग के बाद सरकारी नौकरी में पेमेंट को रिवाइज करके 2.5 लाख रुपये प्रति महीना कर दिया गया।आसान शब्दों में समझें तो अब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की अधिकतम सीमा है 2.5 लाख, लेकिन, अगर पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एक पेंशन का 50 प्रतिशत यानी 1.25 लाख और दूसरे का 30 प्रतिशत यानी 75000 रुपये दी जाएगी।