लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशनरों (बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग ) के लिए बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण जरूरी कर दिया गया है, ऐसे में जिन भी पेंशनरों ने अभी तक आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, वे 31 अक्टूबर से पहले करवा लें, अन्यथा पेंशन अटक या रुक सकती है। इसके बाद जो लाभार्थी रह जाएंगे, उन्हें पेंशन योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
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वही जिन पेंशनरों ने आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूूरी कर ली है उनके खाते में पेंशन की राशि भेजी जा चुकी है।अभी तक करीब 43 लाख बुजुर्गों का ही आधार प्रमाणीकरण हो चुका है। इन सभी के खातों में दोनों तिमाही की पेंशन भेज दी गई है। जिन पेंशनरों ने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया है वे नजदीकी जनसेवा केंद्र पर सत्यापन करा लें। अगर वहां कोई समस्या आ रही है तो वे समाज कल्याण ऑफिस आकर काम करवा सकते हैं।आधार प्रमाणीकरण होते ही लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि भेज दी जाएगी।
दरअसल, प्रदेश में कुल लाभार्थियों की संख्या 56 लाख है।राज्य की योगी सरकार द्वारा इन्हें तीन-तीन माह की पेंशन एक हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से यानी तीन हजार रुपये प्रति तिमाही खातों में भेजी जाती है।पहले आधार प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, लेकिन अब इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके अभी तक केवल 43 लाख ने ही वेरिफिकेशन की प्रकिया पूरी की है, अभी 13 लाख बुजुर्गों का आधार प्रमाणीकरण होना बाकी है, जिसके कारण इनकी दूसरी तिमाही (जुलाई-अगस्त-सितंबर) की पेंशन अटक गई है।
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इधर, चंदौली जिलाधिकारी ईशा दुहन ने वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना में आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन के संबंध में ब्लाकवार समीक्षा की और 15 अक्तूबर तक आधार प्रमाणीकरण कराए जाने का निर्देश दिया, ताकि लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ मिल सके। वृद्धावस्था पेंशन योजना में 86702 के सापेक्ष 12182 और निराश्रित महिला पेंशन योजना में 32688 के सापेक्ष 22211 एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना में 11333 के सापेक्ष 3 हजार लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण अभी तक नहीं कराया गया है, ऐसे में डीएम ने 15 अक्तूबर तक हर हाल में आधार प्रमाणीकरण कराने के निर्देश दिए है।
ऐसे करें वेरिफिकेशन
वृद्धवस्था पेंशन योजनान्तर्गत वेबसाइट https:\\sspy-up.gov.in पर जाकर अपने जिले विकास खंड\नगर निकाय, ग्राम पंचायत\नगरीय वार्ड को सेलेक्ट कर अपने ग्राम तथा नगरीय वार्ड की पेंशन सूची से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। लाभार्थी पेंशन पोर्टल पर जाएं और लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ्लैश होती है, उसे क्लिक कर वृद्धास्था पेंशन का चयन करते हुए रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाइल नम्बर और बैंक अकाउण्ट नम्बर डालते ओ.टी.पी. के माध्यम से अपना मोबाइल नम्बर पेंशन के साथ दर्ज कर लें, लाभार्थी का नाम पेंशनर सूची में व आधार में समान है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ आधार का प्रमाणीकरण आसानी से हो जायेगा।