EPFO Withdrawal Limit : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाखों कर्मचारियों खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। केन्द्र सरकार ने EPF के नियमों में बड़ा बदलाव किया। सरकार ने ईपीएफ से कैश निकालने की लिमिट बढ़ा दी है।अब आप इमरजेंसी के दौरान अपने पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपये की बजाय एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने बताया कि नए नियम के अनुसार अब नौकरी में छह महीने पूरे नहीं करने वाले भी अपना पैसा निकाल सकेंगे, पहले इस तरह का पैसा निकालने पर पाबंदी थी। खास करके इस बदलाव से उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा जो शादी, इलाज या अन्य आवश्यक खर्चों के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालना चाहते है। इस कदम का फायदा करीब सात करोड़ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा।
अब पीएफ खाते से निकाल सकते है 1 लाख तक
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि शादी, इलाज या अन्य आवश्यक खर्चों के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की जरूरत होती है, ऐसे में पहले आप केवल 50,000 रुपये तक ही निकाल सकते थे, लेकिन अब आप एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं।इसके अलावा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब आप नौकरी में आने के पहले छह महीने के भीतर भी अपने पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।पहले यह नियम नहीं था। इधर प्रॉविडेंट फंड के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले एक करोड़ से ज्यादा रिटायर कर्मचारियों को रेगुलर इनकम की सुविधा मिलती है। EPFO की तरफ से FY24 के लिए 8.25% ब्याज की पेशकश की गई है।