Employees Family Pension, Employees OPS : प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत सेवानिवृत कर्मचारियों शिक्षकों को पारिवारिक पेंशन पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ऐसे में रिटायर होने के बाद यदि कोई कर्मचारी विवाह करता है तो उसे भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। वही व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हैं। सेवानिवृत्ति के बाद किए गए विवाह पति और पत्नी जैसी भी स्थिति हो, उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इस मामले में विशेष सचिव एचपी सिंह द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजा गया। जिसमें कहा गया कि तत्काल प्रभाव से व्यवस्था लागू की जाए।
रिटायरमेंट के पहले की अवधि के एरियर मान्य नहीं
हालाकि पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रिटायरमेंट के पहले की अवधि के एरियर उनके लिए मान्य नहीं किए गए हैं। ऐसे में उन्हें एरियर का लाभ नहीं मिलेगा। बता दे गिरधारी सिंह इंटर कुंवर इंटर कॉलेज लखनऊ से रिटायर सहायक अध्यापक नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने रिटायर होने के बाद शादी की थी। शादी करने के साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 19 जुलाई 2021 21 अक्टूबर 2021 सहित 23 मार्च 2022 को इस संबंध में विभाग को रिपोर्ट भेजा गया था। साथ ही उनसे मार्गदर्शन की मांग की गई थी।
मामले में माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी द्वारा भी विधान परिषद में इसकी सूचना मांगी गई थी। जिसके बाद विशेष सचिव ने पत्र जारी किया। जिसमें लिखा गया की 25 जून 1991 के शासन आदेश में सरकारी सेवकों के रिटायरमेंट के बाद किए गए विभाग को पारिवारिक पेंशन में शामिल करने की व्यवस्था निश्चित की गई है। ऐसे में एडेड कॉलेज के शिक्षक को भी यह सुविधा अनुमन्य ने की जाएगी। इसके बाद जब कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा?
वही उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा? इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के पत्र पर स्थिति स्पष्ट की गई है। नियुक्ति विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन पर जिन्हें भी नौकरी मिली है, वह नई पेंशन योजना के हकदार होंगे। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 3 मार्च 2023 को राज्यों को पत्र भेजा गया था। जिसमें स्पष्ट किया गया था कि केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2005 से पहले निकल गए विज्ञापन के आधार पर बाद में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। इस आधार पर राज्यों को भी राहत दी गई थी कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए इस पर विचार कर सकती है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों ने इस संबंध में नियुक्ति विभाग को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में पत्र लिखा था। अब नियुक्ति विभाग द्वारा इस स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। नियुक्ति विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू की गई है। जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार अपने यहां इस व्यवस्था को शत प्रतिशत लागू करें। इसके लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। राज्य सरकार अपनी वित्तीय संसाधन को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकती है।
28 मार्च 2005 और 16 अप्रैल 2019 को जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया है कि 1 अप्रैल 2005 से उसके बाद भर्ती वाले कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। ऐसे में स्थिति साफ हो गई है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मचारी जो 2005 से पूर्व निकाली गई विज्ञापन के तहत नियुक्त हुए हैं ।उन्हें भी नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।