कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नए भत्ते का लाभ, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, खाते में 10 हजार रुपए तक बढ़ेगी राशि

Employees Dress Allowances : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें नए भत्ते का लाभ दिया जाएगा। जिसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाली भत्ते के लिए राशि का निर्धारण कर दिया गया है। कर्मचारियों को हर साल प्रक्रिया से राशि का निर्धारण किया जाएगा। इस भत्ते के रूप में कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए का लाभ दिया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार डीएमए/जेएस(एन एंड डीएस)/2021/अग्निपथ-01 दिनांक 15.06.2022 और अग्निपथ योजना, 2022 को लागू करने के सरकार के निर्णय के अनुसार एक अग्निवीर के संबंध में पोशाक भत्ता की दर को अंतिम रूप दिया गया है, जो इस प्रकार होगा:

पोशाक भत्ते की दर:

अग्निपथ योजना, 2022 के तहत नामांकित अग्निवीर को 10,000/ रूपए

  • पोशाक भत्ता की राशि सीधे अग्निवीर के बैंक खाते में जुलाई माह में जमा कर दी जायेगी। पोशाक भत्ते के भुगतान के संवितरण को एक उदाहरण के साथ नीचे समझाया गया है:
  1. अग्निवीर द्वारा 01 नवंबर 2022 को प्रशिक्षण में शामिल हुए कर्मचारियों को सरकार द्वारा ड्रेस प्रदान की जाएगी।
  2. अग्निवीर प्रशिक्षण पूरा होने पर 01 मई 2023 को इकाइयों को रिपोर्ट किया जायेगा, वहीँ 23 मई और 23 जून के महीनों के लिए आनुपातिक भुगतान = रु (10000*2/12) = रु. 1667/- रूपए होगी।
  3. जुलाई 2023 को भुगतान रु. 10,000 रूपए होगी।
  4. जुलाई 2024 को भुगतान रु. 10,000 रूपए होगी।
  5. जुलाई 2025 को भुगतान रु. 10,000 रूपए होगी।
  6. जुलाई 2026 को भुगतान जुलाई, 2026 से अक्टूबर 2026 तक 4 माह के लिए आनुपातिक भुगतान = रु. (10000*4/12) = रु. 3333/-रूपए होगी।
  • यह भत्ता केवल अग्निवीर की मूल वर्दी को कवर करता है। सियाचिन ग्लेशियर पर या पनडुब्बी के अंदर उपलब्ध कराए गए किसी भी विशेष कपड़े के जाइक को अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण अवधि के दौरान अग्निवीरों को सरकारी लागत पर ड्रेस जारी की जाएगी।
  • सेवा मुख्यालय (एस.एच.क्यू.) से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से पोशाक भत्ते के अंतर्गत आने वाली पोशाक/वर्दी/वस्तुओं की सूची जारी की जाएगी और सरकार द्वारा इसे प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • सेवा मुख्यालय (एसएचक्यू) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से विशेष बलों/उड्डयन अत्यधिक ठंडी जलवायु (ईसीसी)/सियाचिन ग्लेशियर आदि के लिए पात्र कपड़ों की सूची सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

पोशाक भत्ता की वसूलीः

  • स्वयं की सहमति से विद्यमान अग्निवीरों/त्यागियों के मामले में पोशाक भत्ता निम्नलिखित दर से वसूल किया जाएगा:-
  • जुलाई से सितंबर माह में अपनी मर्जी से बाहर जाने वाले – रु. 5000
  • अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अपनी मर्जी से बाहर जाने वाले – रु. 2500
  • जनवरी से जून के महीने में अपनी मर्जी से बाहर जाने वाले – शून्य

इन कारणों से पोशाक भत्ते की वसूली नहीं

अग्निवीर की मृत्यु/उसके नियंत्रण से परे कारणों से अशक्तता के मामले में पोशाक भत्ते की कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए।


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Kashish Trivedi

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