कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश

कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा अस्पताल में भ्रष्टाचार की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। आपको बता दें, पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने इस संबंध में याचिका दायर की थी।

Bhawna Choubey
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें अब दिन पर दिन बढ़ रही है। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा अस्पताल में भ्रष्टाचार की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। आपको बता दें, पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है कि अब सीबीआई आरजी कर में भ्रष्टाचार की जांच करेगी। साथ ही साथ इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजर्षि भारद्वाज कर रहे हैं। जिन्होंने जांच दस्तावेज शनिवार सुबह 10:30 तक पेश करने का निर्देश दिया है।

आपको बता दें, इससे पहले राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। लेकिन जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने एसआईटी द्वारा की जा रही जांच को अस्वीकार कर दिया। अब हाई कोर्ट ने इस जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया है।

एसआईटी को आदेश

कोलकाता हाई कोर्ट ने एसआईटी को आदेश दिया है कि शनिवार सुबह 10:30 बजे तक आरजी कर हॉस्पिटल से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाएं। इसके बाद सीबीआई को तीन हफ्तों के अंदर जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा बुधवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच की मांग की।

सीबीआई को भ्रष्टाचार की भी जांच का जिम्मा

संदीप घोष पर आरोप लगाया गया था कि वह मृत शरीर की तस्करी और बायो मेडिकल कचरे की अवैध गतिविधियों में शामिल थे। जब पहले की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तब शिकायतकर्ता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला लिया। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि सीबीआई न सिर्फ दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच करेगी बल्कि अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार की भी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल सीबीआई पहले से ही डॉक्टर से हुई बर्बरता और हत्या के मामले की जांच कर रही है।

 


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Bhawna Choubey

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