रेवाड़ी, डेस्क रिपोर्ट। हरियाणा के शिक्षा विभाग के पेंशनरों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिल सकता है। हाई कोर्ट ने एसीएस और मौलिक शिक्षा निदेशालय से पूरे बकाया की रिपोर्ट मांगी है और 14 सितंबर को इस संबंध में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो इसके सकारात्मक परिणाम आ सकते है।
पूर्व शारीरिक शिक्षक संघ के अनुसार, शिक्षा विभाग के पेंशनर्स और शारीरिक शिक्षकों को 1976 से यह लाभ मिलना है, लेकिन राज्य सरकार की गलती के चलते 1986 से यह मामला हाई कोर्ट में अटका था। हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने 2013 में शारीरिक शिक्षकों के हक में फैसला दिया था, बावजूद इसके शिक्षकों को 4200 ग्रेड पे के स्थान पर 4600 ग्रेड पे देने का आदेश जब सरकार ने इसे लागू नहीं किया तो हाई कोर्ट के अवमानना केस दायर किया।
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इस संबंध में हाल ही में 16 अगस्त को सुनवाई हुई है, इस दौरान न्यायाधीश बीएस वालिया ने एसीएस और मौलिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक से तीन सप्ताह के अंदर पेंशनर्स और शारीरिक शिक्षकों को पूरा बकाया अक्टूबर 1976 से देने संबंधी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।अगली सुनवाी 14 सितंबर को होगी। संभावना जताई जा रही है कि अगर सबकुछ ठीक रहता है तो 14 सितंबर को इस पर सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे।