अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी, खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल को लेकर यह हुआ फैसला

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट| केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अनलॉक-5 (Unlock-5) की गाइडलाइंस (Guidelines) जारी कर दी हैं| जिसमे पहले से अधिक रियायतें दी गई है| 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स (Cinema Halls & Multiplexes) 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे| इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगा|

गाइडलाइन के मुताबिक, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोले जाएंगे| अनलॉक पांच में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थियेटर खोले जा सकते हैं. हॉल में 50 फीसदी सीट पर ही दर्शक होंगे| सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा| राज्‍यों को स्‍कूल खोलने का अधिकार दिया गया है| .

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। इसके अलावा मनोरंजन पार्कों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत मिल गई है| गृह मंत्रालय ने मनोरंजन पार्क और इसी के जैसे दूसरी जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी है| बता दें कि स्कूल, सिनेमा हॉल मार्च महीने से बंद हैं| अब अनलॉक 5 में शर्तों के साथ इसे खोलने की अनुमति दी गई है|

बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एग्जिबिशंस लगाईं जा सकेंगी| इनके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा| खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा|

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी। अनलॉक 5 में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक , राजनीतिक कार्य और अन्य मंडलियों को पहले ही 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई है। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य / जिला / उप-विभाजन / शहर / गाँव स्तर) को, ज़ोन के बाहर नहीं लगाएंगी। अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।


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