नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट income tax department) ने हाल ही में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म नोटिफाई किया है। जिसके अनुसार यदि आप तय समय सीमा के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, या आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती कर दी है, जैसे कि अपनी इनकम कम दिखाना, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल सकता है।
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यदि आप नहीं चाहते कि डिपार्टमेंट की ओर से आपको यह नोटिस मिले, तो आपको अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जल्द से जल्द भरना होगा। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और इसके बाद के वर्षों के लिए आप आप ITR-U फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स पेयर को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत देने के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 में प्रावधान किया गया है। अपडेटेड रिटर्न इन स्थितियों में फाइल कर सकते हैं
• यदि आपने सेक्शन 139(1) के अंतर्गत रिटर्न फाइल किया है और बाद में लगे कि किसी इनकम के बारे में बताना भूल गए हैं या कम बताया है।
• अगर सेक्शन 139(4) के तहत आप ने belated रिटर्न फॉर्म भर दिया और आपको याद आए कि आपको इनकम बताना भूल गए या कम बताई है।
• यदि सेक्शन 139(5) के अंतर्गत रिटर्न फाइल भरने के बाद किसी अधूरी इनकम के बारे में याद आए
• यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही भूल गए हो।
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यहां यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी एक असेस्मेंट ईयर में सिर्फ एक बार अपडेट रिटर्न फाइल कर सकता है। इसे बाद में आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। आपको केवल 24 महीने बाद ही अपडेट रिटर्न फाइल करने की इजाजत होती है। return फाइल करने के लिए आपको incometax.gov.in पर ITR-U फॉर्म में जानकारी भर के उसे अपडेट करना है।