बैठक की ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) ने कहा कि समूह के ठेकेदारों को आ रही दिक्कतों को दूर करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ठेका अवधि को 10% फीस वृद्धि पर 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। यह उन ठेकेदारों को दी जाएगी। जिनकी अवधि 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली है।
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ठेकेदारों राहत देते हुए 10% फीस वृद्धि पर उनके ठेके अवधि को 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वे अपनी जनवरी 2022 तक की बकाया भुगतान राशि 6 समान किस्तों में दे सकेंगे। यदि ठेकेदार शर्तें स्वीकार करते हैं तो ठेका जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठेकेदारों की मांग की थी कि निर्माण व व्यवसाय कोरोना के चलते प्रभावित हुआ है और जिससे रेत कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है।
Transfer पर से रोक हटाई
इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से Transfer पर से रोक हटाई जाएगी। इस दौरान प्रशासनिक आधार पर मानवीय आधार पर अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के 6 पदों को 2 वर्ष के लिए करने का निर्णय लिया गया है।
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सर्व संसाधन नियुक्त विद्यालयों की स्थापना
वही कैबिनेट की जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में सर्व संसाधन नियुक्त विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं प्रत्येक बसावट के 15 किलोमीटर के दायरे में सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रदेश में बयान विश्वविद्यालय को आगामी 3 साल में खोलने का निर्णय लिया गया है। वही पहले चरण में 350 विद्यालय खोले जाएंगे। तीन चरणों में 9200 स्कूल तैयार किए जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में खुलने वाले यह स्कूल निजी स्कूलों की तरह के केजी व नर्सरी कक्षाएं भी शुरू करेंगे।
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इस साल 350 स्कूल खोलने का विचार है। इनमें स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओ सहित खेल की कोचिंग की व्यवस्था भी रहेगी। इन स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और तबादला नीति भी अलग से बनाई जाएगी। बच्चों के लिए परिवहन, खेलकूद, संगीत, तैराकी से लेकर कई सुविधाएं यहां पर होगी।
इसके साथ-साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना के लिए 1 साल की छूट को अनुमति दी गई है। जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाले स्टायफंड में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिए पदो को भी स्वीकृति मिली है।