जबलपुर हाइकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को जारी किया नोटिस, ये है मामला

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छिंदवाड़ा, विनय जोशी। छिन्दवाड़ा पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल (vivek agarwal) को जबलपुर हाइकोर्ट (highcourt) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया है। दरअसल जबलपुर (jabalpur) के उच्च श्रेणी शिक्षक डॉ हृदेश श्रीवास्तव (Higher class teacher Dr. Hridesh Srivastava) के विरुद्ध छिंदवाड़ा सिटी कोतवाली में 294 एवं 506 भा. द. सं. के तहत अपराध में मामला पंजीकृत किया गया था।

जिसके बाद शिक्षक ने इसे दुर्भावनापूर्ण बताते हुए गलत तरीके से एफ आई आर दर्ज करने का आरोप लगाया था और इस मामले की याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान 26 जुलाई 2021 को न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पाया कि प्रथम दृष्टि में थाने द्वारा दर्ज प्राथमिकी वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत हो रही है।


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Kashish Trivedi

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