इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसके तहत हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और उम्मीदवारों को आवेदन के लिए एक बार फिर मौका दिया गया है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर से जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, उक्त परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है वहीं मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार (इंटरव्यू) के समय मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को अधिकतम सीमा में छूट होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2022 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
ऐसी में जो अभ्यार्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है या फिर है, एमपीपीएससी की वेबसाइट www.mponline.gov.in www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर दिनांक 26.05.2022 से 06.08.2022 के बीच आवेदन कर सकते है।