भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश शासन के श्रम आयुक्त ने आदेश जारी कर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों (Daily Wage Workers) के लिये 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन की नई दरें निर्धारित की गई है। खास बात ये है कि इन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल है।
राज्य शासन ने जो नई दरें निर्धारित की गई हैं उसके हिसाब से अकुशल कर्मचारियों(Unskilled Workers)के लिये न्यूनतम मूल वेतन 6500.00 रुपये (प्रतिदिन 216.66 रुपए) निर्धारित किया गया है इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 2300 रुपये (प्रतिदिन 76.66) भी जोड़ा जायेगा है। इस प्रकार अकुशल कर्मचारी को प्रतिमाह कुल 8800.00 रुपये (प्रतिदिन 293.00 रुपए) वेतन मिलेगा।
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अर्द्धकुशल कर्मचारी (Semi Skilled Workers ) के लिये न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 7057.00 रुपये (प्रतिदिन 235.23 रुपए ) निर्धारित किया गया है इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 2600.00 रुपये (प्रतिदिन 86.66 रुपए) भी जोड़ा जायेगा। इस प्रकार अर्द्धकुशल कर्मचारी को कुल वेतन 9657.00 रुपये (प्रतिदिन 322 रुपए) मिलेगा।
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इसी प्रकार कुशल कर्मचारी (Skilled Workers) के लिये न्यूनतम मूल वेतन 8435.00 रुपये (प्रतिदिन 281.16 रुपए) निर्धारित किया गया है इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 2600.00 (प्रतिदिन 86.66 रुपए) भी जोड़ा जायेगा इस प्रकार कुशल कर्मचारी को प्रतिमाह 11035.00 रुपये (प्रतिदिन 368 रुपए) कुल वेतन देय होगा।
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इसके अलावा उच्च कुशल कर्मचारी (Highly Skilled Workers) के लिये प्रतिमाह 9735.00 रुपये (324.50 रुपये) न्यूनतम मूल वेतन तथा 2600.00 रुपये (86.66 रुपये) परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित कुल 12335.00 रूपये (प्रतिदिन 411.16 रुपए) कुल वेतन देय होगा।
राज्य शासन ने कहा है कि मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउंड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णाकिंत किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।