ग्वालियर, अतुल सक्सेना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के ग्वालियर दौरे (Gwalior visit) के खिलाफ मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर (Main Bench MP High Court Jabalpur) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। ग्वालियर के निवासी ने कोरोना गाइड लाइन और कोरोना की संभावित तीसरी लहर का हवाला देते हुए ये जनहित जाचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि सिंधिया के दौरे में मुरैना से लेकर ग्वालियर तक भारी भीड़ जुटेगी जो कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, ग्वालियर , मुरैना के कलेक्टर और एसपी को पार्टी बनाया गया है। उम्मीद है कि याचिका पर कल मंगलवार को सुनवाई हो।
ग्वालियर के निवासी डोंगर सिंह ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर में एक जनहित याचिका लगाई है। ये जनहित याचिका केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुरैना और ग्वालियर के दौरे के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल चल रहा है। पहली और दूसरी लहर में सैकड़ों मौतों को सबने देखा है जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।