Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं लड़ पाएंगे 2024 का चुनाव

Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में अदालत ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने का फैसला उचित है और उस आदेश में हस्तक्षेप की कोई जरुरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित है। बता दें कि ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में सत्र न्यायालय ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस फैसले के बाद अब उनसे सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचता है।

हाईकोर्ट का फैसला

राहुल गांधी के हाईकोर्ट से इस फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक केस पेंडिंग हैं। इसके अलावा कुछ और केस भी उनके खिलाफ फाइल किए गए है। यहां तक कि एक शिकायत तो वीर सावरकर के पोते ने उनके विरूद्ध की है। उन्होने कहा कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है बल्कि ये एक अपवाद है। सजा पर रोक नहीं लगाना किसी तरह का अन्याय नहीं है और इस मामले में दी गई सजा न्यायोचित है। जस्टिस प्रच्छक ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में किसी भी तरह के दखल की कोई आवश्यकता नहीं है और ये याचिका खारिज की जाती है।

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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।