CBSE ने सरकारी स्कूलों को जारी किया अहम नोटिस, पीएम श्री स्कीम को लेकर दिए ये निर्देश, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

सीबीएसई पीएम श्री स्कीम के तहत नाम परिवर्तन कराने के लिए आवेदन मांगे हैं। जल्द ही सरस पोर्टल खुलेगा। स्कूलों के नाम के आगे "पीएम श्री" जोड़ना होगा। 

Manisha Kumari Pandey
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CBSE Circular: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबंधित सरकारी स्कूलों पीएम श्री स्कीम के तहत नाम अपडेट करवाने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया है। साथ ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी जारी की है। सरस पोर्टल फिलहाल बंद है। सेशन 2026-27 के लिए पोर्टल खुलेगा।

सीबीएसई ने ऐसे राज्य सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के नाम अपडेट करना का अनुरोध किया है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएम श्री स्कीम यानि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना की मंजूरी मिल चुकी है।

सीबीएसई ने मांगे ऑनलाइन आवेदन (PM Shri Scheme)

ने नोटिस में कहा कि, “सरकारी स्कूलों के नियंत्रण प्रमुख अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत ऐसे सभी स्कूलों को निर्देश जारी करें कि वे व्यक्तिगत रूप से अपना ऑनलाइन आवेदन सीबीएसई के सरस पोर्टल पर जाकर करें। जब भी बोर्ड द्वारा पोर्टल ओपन होना “स्कूल के नाम में परिवर्तन” सेक्शन के तहत ऑनलाइन मोड आवेदन जमा करें।” बता दें कि सेशन 2026-27 के लिए सरस पोर्टल एक निर्धारित समय के लिए खुलेगा। इस दौरान स्कूल नाम परिवर्तन को लेकर आवेदन जमा करना होगा।

स्कूलों को दिए गए ये निर्देश (CBSE Guidelines for PM Shri Scheme) 

सीबीएसई ने स्कूलों को मौजूदा नाम के आगे “पीएम श्री” जोड़ने का निर्देश दिया है। बोर्ड से जुड़े सभी सरकारी स्कूलों को अनिवार्य रूप से इसके लिए आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं ऑनलाइन आवेदन के संबंध मीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अनुमोदन भी अपलोड करना होगा।

 


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