Income Tax Return: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना फाइन के आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। फिलहाल ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 और ITR-6 फॉर्म उपलब्ध हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म-1 में बड़ा बदलाव किया है।
कौन भर सकता है ITR-1 फॉर्म?
बता दें कि आईटीआर दाखिल करने के लिए 7 प्रकार के उपलब्ध होते हैं। फॉर्म-1 उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनकी आय सीमित होती है। इनकम का सोर्स वेतन, एक मकान संपत्ति, पेंशन और अन्य होता है। आईटीआर फॉर्म-1 को सहज फॉर्म भी कहा जाता है। सालाना 50 लाख रुपये से कम इनकम वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं।
आईटी फॉर्म-1 में हुए ये बदलाव
आईटीआर फॉर्म-1 में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका असर टैक्सपेयर्स पर भी पड़ेगा। सबसे ज्यादा फायदा अग्निवईर कोड फंड में निवेश करने वाले करदाताओं को होगा। अब टैक्सपेयर्स को कर व्यवस्था चुनने की सुविधा मिलेगा, वे नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए धारा 115बीएसी में बदलाव किया गया है, जिसके तहत नई कर व्यवस्था को Default टैक्स व्यवस्था के रूप में निर्धारित किया गया है। मतलब यदि कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुनता है तो नई कर व्यवस्था अपने आप लागू हो जाएगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था के लिए टैक्सपेयर्स को स्पष्ट रूप से धारा 115बीएसी से बाहर निकलने का ऑप्शन चुनना होगा।
आयकर विभाग ने फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत नया खंड “धारा 80CCH”भी फॉर्म में शामिल किया है। नई धारा अग्निपथ योजना में नामांकन करने वाले उन व्यक्तियों को टैक्स कटौती का लाभ प्रदान करती है, जो 1 नवंबर 2022 या उसके बाद अग्निवीर कोश में राशि जमा करते हैं। इन अपडेट्स की जानकारी प्रदान करने के लिए फॉर्म-1 को अपडेट किया गया है।
आईटीआर फ़ाइल करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी
आईटीआर फ़ाइल व्यक्ति के आय सोर्स पर निर्भर करती है, इसलिए व्यक्ति-दर-व्यक्ति दस्तावेजों की जरूरत भी अलग होती है। लेकिन कुछ दस्तावेजों के बिना आईटीफॉर्म भरना मुश्किल हो सकता है। यदि आप आईटी फाइल कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड (बैंक अकाउंट से लिंक्ड), पैन से लिंक्ड आधार कार्ड, सैलरी और टीडीएस कटौती की डिटेल (फॉर्म 16 के लिए), फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, वेतन पर्ची, किराया और निवेश स्लिप जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।