भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) के लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अब असंगठित श्रमिकों (unorganized workers) के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार की गई है। उन्हें भी श्रम योगी मानधन योजना (Shram Yogi Maandhan Scheme) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव में सभी पात्र श्रमिकों के पंजीयन अभियान चलाए जाएंगे।
इस योजना में सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं मामले में नगर विकास आवास के प्रमुख सचिव मनीष सिंह द्वारा सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद को इस संबंध में कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बता दे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ छोटे-छोटे कामकाजी वर्ग के लोगों को दिया जाता है। जिससे छटे व्यवसाय करने वाले घरेलू कामकाजी, रिक्शा चालक सहित निर्माण श्रमिक, हरकंधा श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी सहित आउट सोर्स संस्था के नियोजित कर्मचारी के श्रमिकों को दिया जाएगा।
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प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है। जो असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे करीब 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं।
यह एक अंशदायी पेंशन योजना है। जिसके तहत हितग्राहियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। वहीँ यदि हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के पति को 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। साथ ही पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।
योजना की Maturity पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।
पात्रता मापदंड
असंगठित कामगार (UW) के लिए प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हों चाहिए। वहीँ उनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। श्रमिक संगठित क्षेत्र में कार्यरत (EPFO/NPS/ESIC के सदस्य) नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो एक आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। हितग्रही के पास आधार कार्ड ह्ण अनिवार्य है। साथ ही IFSC के साथ बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या भी जरुरी दस्तावेज है।
यह योजना असंगठित क्षेत्रों के उन श्रमिकों के लिए एक बेहतरीन योजना है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों को 60 वर्ष की आयु होने करने तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। जिसके बाद आवेदक जब 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा की जाएगी।