राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा इन अवकाशों का लाभ, कैबिनेट की मंजूरी, ये रहेंगे नियम

Govt employee news

Single Parent Male Employee : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सिंगल पैरेंट पुरुष कर्मचारियों को लेकर अहम फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सिविल सेवा (लीव) नियमावली 2016 में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी 2 वर्ष का चाइल्ड केयर लीव भी अब मंजूर होगी।

इस फैसले के बाद अब एक सरकारी कर्मचारी सिंगल पुरुष और एक महिला सरकारी कर्मचारी बच्चों के देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष (730 दिन) की अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ ले सकेंगे।  संशोधन के अनुसार, एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक की अपनी दो संतानों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए लीव का लाभ उठा सकते हैं।  ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)