जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के हित में एक बार फिर से हाईकोर्ट (High court) ने बड़ा फैसला दिया था। दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने पुलिस विभाग (Police department) को निर्देश देते हुए कहा है कि सेवानिवृत्त डीएसपी (Retired DSP) को 5% पेंशन (pension) के अलावा शेष लंबित सेवानिवृत्ति एरियर्स (Arrears) का भुगतान किया जाए। इतना ही नहीं हाईकोर्ट में पेंशन कटौती पर हुई चुनौती के बाद गृह सचिव, डीजीपी आईजी सहित जबलपुर एसपी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड डीएसपी जयंत टेम्बरे ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पेंशन से कटौती का दंड दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अभय रायजादा-रंजना श्रीवास्तव ने कोर्ट में पक्ष रखा। जिसमें 13 दिसंबर 2013 में रिटायर्ड DSP जयंत टेम्बरे व तीन अन्य को आरोप पत्र जारी किया गया था। जिस पर लगा आरोप यह था कि गढ़ा थाने में धोखाधड़ी के प्रकरण की जांच उन्होंने स्वयं ना कर अपने अधीनस्थ से करवाई थी।
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इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरोप साबित नहीं हुए। इसके बाद भी गृह विभाग ने जांच रिपोर्ट से असहमत होते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जिसके बाद सरकार द्वारा 9 मार्च 2022 को उनके 5% पेंशन राशि वापस लिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया।
जिसके बाद शासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं अब हाईकोर्ट ने 5% पेंशन की राशि सहित अन्य एरियर्स का भुगतान जल्द से जल्द सेवानिवृत्त डीएसपी को करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब माँगा गया है। अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की गई है।