नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स (Pensioners) के लिए Pension-family-pension-gratuity पर बड़ी अपडेट है। दरअसल पेंशन-फैमिली पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ उठा रहे पेंशनभोगी के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) द्वारा ज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें कर्मचारियों के पेंशन नियम सहित उनके गणना की स्थिति पर स्पष्टीकरण दिया गया है। वहीं ऐसे कर्मचारी जो सेवाकाल के दौरान की अवधि में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनके पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान की गणना किस प्रकार की जाएगी। इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) के जारी कार्यालय ज्ञापन में एक प्रति सं. 1/15/2020-पी एंड पीडब्लू (E) दिनांक 09.12.2021 सूचना और अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न है। ये निर्देश रेलवे पर भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। सीसीएस (Pension) नियम, 1972 के नियम 33, 34 और 50(5) और मूल नियमों के नियम 9(21)(A)(i) का उल्लेख संलग्न कार्यालय ज्ञापन में किया गया है। रेलवे सेवा (pension) नियम, 1993 के नियम 49, 50 और 70 (3) और भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (IREC) खंड II (1987-version) के नियम 1303 (i) के अनुरूप हैं।
वहीँ DOP&PW के संलग्न कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देश। कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होगा और पिछले मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा। हालांकि, जिन मामलों में इन निर्देशों के जारी होने से पहले एक रेल कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, परिवार पेंशन और मृत्यु उपदान अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, इन निर्देशों के अनुसार निर्णय भी लिया जा सकता है।
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ज्ञात हो कि दिसम्बर 2021 में एक आदेश जारी किया गया था जिसमें नियम के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने दंड की अवधि के दौरान किसी सरकारी अधिकारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान के आकलन के लिए वेतन/emoluments की गणना के लिए नियमों को स्पष्ट किया है। विभाग के अनुसार स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या ऐसे मामलों में, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना उस घटे हुए वेतन के आधार पर की जाएगी, जो सरकारी कर्मचारी वास्तव में मृत्यु की तारीख को प्राप्त कर रहा था या उस वेतन पर जो उसने प्राप्त किया होगा। अगर उस पर ऐसा जुर्माना नहीं लगाया गया होता।
विभाग के अनुसार इस संबंध में सहायता का अनुरोध करने वाले कई केस प्राप्त हुए हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान की गणना कैसे की जाए, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु दंड की अवधि के दौरान हो जाती है। जिससे सरकारी कर्मचारी का वेतन कम हो जाता है।
विभाग ने कहा कि केवल निर्दिष्ट अवधि, क्योंकि ऐसे मामलों में दंड का प्रभाव दंड के आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक सीमित होता है और सरकारी कर्मचारी दंड की अवधि समाप्त होने के बाद अपना वेतन और वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। डीओपीपीडब्ल्यू के अनुसार इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या परिवार पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना उस कम वेतन पर की जाएगी जो सरकारी अधिकारी वास्तव में मृत्यु के दिन प्राप्त कर रहा था या उस वेतन पर जो उसने अर्जित किया होता यदि ऐसा जुर्माना नहीं होता लगाया गया है
5 दिसंबर 2021 को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में DoPPW ने स्पष्ट किया है कि “यह देखा गया है कि उपरोक्त पैरा 3 में संदर्भित दंड की अवधि के दौरान मृत्यु के मामले में वास्तविक वेतन के आधार पर पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान का निर्धारण परिणाम होगा। मृत्यु उपदान की कम राशि में और विधवा/परिवार को कम की गई पारिवारिक पेंशन में। यह दंड लगाते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी का इरादा नहीं हो सकता है।
इसलिए, उन मामलों में जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का इरादा प्रभाव को सीमित करना था केवल एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सरकारी कर्मचारी पर जुर्माना, इस तरह के दंड की अवधि के दौरान कम वेतन के आधार पर पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान का निर्धारण सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए एक अनपेक्षित कठिनाई का परिणाम होगा। जिसकी मृत्यु के दौरान मृत्यु हो जाती है।
विज्ञापन विभाग के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु दंड की सेवा के दौरान होती है। जिसके लिए उसे वही वेतन वापस मिल जाता। यदि जुर्माना नहीं लगाया गया होता, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के संबंध में पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान अनुमानित वेतन के आधार पर गणना की जाएगी। जिसके लिए उसे मृत्यु की तारीख को अधिकृत किया गया होगा, और इस तरह के काल्पनिक वेतन पर विचार किया जा सकता है।
विभाग ने आगे स्पष्ट किया है कि “ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और पिछले मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा। हालांकि, ऐसे मामले जहां सरकारी कर्मचारी की मृत्यु इन निर्देशों के जारी होने से पहले हुई है, लेकिन पारिवारिक पेंशन और मृत्यु अभी तक ग्रेच्युटी का निर्धारण नहीं किया गया है, इन निर्देशों के अनुसार भी निर्णय लिया जा सकता है। सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 में आवश्यक संशोधन अलग से किया जाएगा।
सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के नियम 54(14)(सी) के अनुसार, पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य के लिए वेतन सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 33 में निर्धारित परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां हैं। सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 34 में, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस महीनों के दौरान जुर्माने के अलावा आहरित की गई थीं। नियम 50(5) में सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान की गणना के लिए समान प्रावधान है।
विभाग ने पाया कि शास्ति की अवधि के भीतर मृत्यु की स्थिति में लिए गए वास्तविक वेतन के आधार पर विधवा/परिवार की पेंशन और मृत्यु उपदान की गणना करने से विधवा/परिवार के लिए मृत्यु उपदान कम और परिवार पेंशन कम होगी। हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दंड लागू करते समय इसका इरादा नहीं किया हो सकता है। परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी का इरादा केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए सरकारी कर्मचारी पर दंड के प्रभाव को सीमित करना है।
DoPPW ने देखा इस तरह के दंड की अवधि के दौरान कम वेतन के आधार पर पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान का निर्धारण सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए एक अनपेक्षित कठिनाई का परिणाम होगा, जो इस तरह के दंड की अवधि के दौरान मर जाता है। जिसके परिणामस्वरूप परिवार के लिए एक अनपेक्षित कठिनाई होगी। इस तरह के दंड की अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।