नियुक्ति न होने से ओवरएज हुए उम्मीदवार, हाई कोर्ट ने MPPSC और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

Kashish Trivedi
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जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur High court) ने एमपी-पीएससी (MPPSC) और राज्य सरकार को नोटिस (notice) जारी कर जवाब मांगा है। मामला मध्यप्रदेश में लंबे अरसे से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां ना होने का है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी सहित उच्च शिक्षा आयुक्त और विभागीय प्रमुख सचिव को 4 हफ्तों में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी और राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से पूछा है कि आखिर मध्यप्रदेश के शासकीय कॉलेजों में बीते 26 सालों से असिस्टैंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। हाईकोर्ट में ये याचिका एक शासकीय कॉलेज में पदस्थ अतिथि विद्वान की ओर से दायर की गई है।

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याचिका में कहा गया है कि 26 सालों से किसी ना किसी कारण से अस्सिटेंट प्रोफेसर्स की भर्ती ना होने से ना सिर्फ आवेदक ओवरएज हो गए हैं बल्कि शासकीय कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपी-पीएससी से जवाब तलब किया है और याचिका पर अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद तय कर दी है।


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