UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए निर्देश, छात्रों को 180 दिन के भीतर उपलब्ध हो यह सुविधा

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। यूजीसी (UGC) ने एक बार फिर से कॉलेजों (colleges)-universities को नोटिस (notice) जारी कर दिया। दरअसल उच्च शिक्षण संस्थान (Higher education department) को नोटिस जारी करते हुए यूजीसी ने छात्रों के मानदंड को स्पष्ट कर दिया है। UGC ने कहा है कि सभी संस्थान परिणाम घोषित होने के छात्रों को डिग्री उपलब्ध कराएं। इतना ही नहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुताबिक यह नियम सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। इसके अंदर आने वाले सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को यूजीसी के इस निर्देश को मान्य करना होगा।

UGC ने एक नोटिस जारी किया गया। जिसमें कहा गया है कि सफलता पूर्वक छात्रों को कार्यक्रम पूरा करने के बाद समय पर डिग्री देना एक विशेषाधिकार है। छात्र को लंबे समय तक इसके लिए रोका नहीं रखा जा सकता है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया है की डिग्री पुरस्कार छात्रों के एग्जाम क्वालीफाई करने के 180 दिन के भीतर उन्हें उपलब्ध करा दिए जाएं।

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यूजीसी की तरफ से 180 दिनों के भीतर डिग्री जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। ताकि छात्रों को रोजगार ढूंढने में सहायता मिले। बता दे कि छात्रों द्वारा यूजीसी से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही थी। छात्रों को रोजगार ढूंढने और अन्य संस्थान में एडमिशन लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था।

जिसके बाद यूजीसी ने नोटिस जारी कर इन समस्याओं के समाधान की कोशिश की है। उच्च शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि छात्रों को अंतिम वर्ष की ट्रांसक्रिप्ट को प्रोविजनल डिग्री के साथ जारी करें। नियम का पालन नहीं करने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।


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