नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश की करोड़ों जनता के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल UIDAI के अनुसार यदि आपके पास सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड (AADHAR Card) नहीं है तो आप को सरकारी लाभ और सब्सिडी (subsidy) से वंचित होना पड़ेगा। सरकार ने इस को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार सरकारी लाभ और सब्सिडी पाने के लिए आधार संख्या या नामांकन पर्ची का होना अनिवार्य है।
इसके लिए UIDAI ने 11 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक सभी केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के वितरित किए गए योजनाओं के लिए आधार नंबर होना आवश्यक है। देश के 99% से अधिक वयस्क आबादी के पास उनके आधार नंबर हैं।
दरअसल आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत जिस व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, उसे सब्सिडी लाभ और सेवा प्रदान करने के लिए पहचान के विकल्प के रूप आधार कार्ड बनवाने की तैयारी करनी चाहिए। नए सर्कुलर के मुताबिक आधार संख्या जारी होने तक व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं और पहचान के वैकल्पिक और व्यवहारिक रूप का उपयोग करके सब्सिडी और सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
UIDAI ने 11 अगस्त को एक और सर्कुलर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि संस्थाएं वर्चुअल संस्थाओं को सामाजिक कल्याण योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अपने संबंधित डेटाबेस में आइडेंटिफायर (VID) को वैकल्पिक बना सकती हैं। UIDAI ने सर्कुलर में कहा कुछ सरकारी आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी सरकारी संस्थाओं को लाभार्थियों को आधार संख्या प्रदान करने और वीआईडी वैकल्पिक बनाने की आवश्यकता हो सकती है।