भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लापरवाहों पर एक्शन का दौर जारी है। अब लापरवाही के चलते विदिशा बिजली कंपनी के उपमहाप्रबंधक, सिवनी में 2 कोटवार और शहडोल में 1 BEO को निलंबित कर दिया गया है। वही 2 पटवारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी(Central Zone Electricity Distribution Company) के उप महाप्रबंधक (STC) संभाग विदिशा जी.एल.सिंह के प्रायवेट वाहन के ड्राइवर द्वारा शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए 2 व्यक्तियों पर वाहन चढ़ाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। अनुबंधित किराये के वाहन के ड्राइवर की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं।
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दरअसल, वाहन दुर्घटना के वक़्त सिंह वाहन में मौजूद थे, उक्त वाहन दुर्घटना में घायल दोनों व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना संज्ञान में आते ही प्रथम दृष्टया उप महाप्रबंधक STC द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं वाहन चालक को लापरवाही पूर्वक शराब के नशे में वाहन चलाने का दोषी मानते हुए कंपनी द्वारा तत्काल कार्यवाही (Suspended) की गई है। कंपनी ने उक्त वाहन दुघर्टना में कथित मृत हुए व्यक्तियों के परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए दुख जताया है।
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वही सिवनी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले की सीमा में प्रवेश मार्गों में चैकपोस्ट स्थापित कर आने जाने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं अन्य कार्यवाही के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति गई है। सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा विगत दिवस किए गए सीलादेही चेकपोस्ट के औचक निरीक्षण में पदस्थ कोटवार ग्राम लोनिया रामगोपाल एवं ग्राम पलारी के कोटवार मनोज मेश्राम को अनुपस्थित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। पटवारी सुश्री शीतल रांहगडाले एवं श्रृध्दा उईके को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। 2 दिन में जवाब ना देने और उत्तर संतोषजनक न होने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।
शहडोल में बीईओ भी निलंबित
वही कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने वित्तीय अनियमितताओं के कारण अतएव मध्यप्रदेश सिविल सेवा, वर्गीकरणए नियंत्रण तथा अपील नियम.1966 के नियम.09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी बुढार जिला शहडोल अशोक शर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वनसुकली को वित्तीय अनियमितताओं के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया है।
निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। कमिश्नर ने बताया कि शहडोल संभाग में अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमिमताएं एवं शासकीय कार्यो में लापरवाही बर्दात नही की जाएगी। वित्तीय अनियमिमताएं पाएं जाने एवं शासकीय कार्याे में उदासीनता एवं लापरवाही पाएं जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएंगी।
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कमिश्नर ने जारी आदेश में कहा है कि आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल (Commissioner Tribal Affairs Department, Madhya Pradesh, Bhopal) के पत्र द्वारा व्याख्याता तत्कालीन प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी बुढार जिला शहडोल अशोक शर्मा द्वारा 2 जून 2014 एवं 3 फरवरी 2020 की अवधि में नवीन खाता खोलकर 1 करोड़ 1 लाख 72 हजार 176 रुपए के गबन से अवगत कराते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का प्रस्ताव सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल को प्रेषित किया गया था, जिसके अनुक्रम में कलेक्टर शहडोल द्वारा 15 जून 2021 को विकास खंड शिक्षा अधिकारी बुढार के माध्यम से शर्मा के विरुद्ध थाना बुढार में धारा धारा (ए) 409, 420, 467, 468, 471 FIR दर्ज कराया गया है। इस संबंध में शहडोल कलेक्टर द्वारा 16 जून 2021 को नोटशीट प्रस्तुत कर शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।