भूपेन्द्र सिंह के निर्देश- 30 दिन के अन्दर दें बिल्डिंग परमीशन, आवेदन लंबित ना रहें

भूपेन्द्र सिंह नगरीय निकायों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह(Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh)  ने साफ निर्देश दिए है कि  प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम-2021 का प्रकाशन कर 15 दिन में आमजन से आपत्ति/ सुझाव प्राप्त किये जायें। बिल्डिंग परमीशन 30 दिन के अन्दर देना सुनिश्चित करें।

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दरअसल, आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आज विभागीय नियमों पर चर्चा के दौरान कहा कि बिल्डिंग परमीशन 30 दिन के अन्दर देना सुनिश्चित करें। कहीं पर भी निर्धारित समयावधि से अधिक समय के आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास  निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए सर्वर भी अपडेट किया जा रहा है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)