भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह(Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) ने साफ निर्देश दिए है कि प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम-2021 का प्रकाशन कर 15 दिन में आमजन से आपत्ति/ सुझाव प्राप्त किये जायें। बिल्डिंग परमीशन 30 दिन के अन्दर देना सुनिश्चित करें।
दरअसल, आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आज विभागीय नियमों पर चर्चा के दौरान कहा कि बिल्डिंग परमीशन 30 दिन के अन्दर देना सुनिश्चित करें। कहीं पर भी निर्धारित समयावधि से अधिक समय के आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए सर्वर भी अपडेट किया जा रहा है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों (Urban Bodies) में चलने वाले कार्यों का SOR रिवाइज करें। उन्होंने कहा कि इससे गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने में सहूलियत होगी। शहरी आजीविका मिशन के तहत आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें। ट्रेनिंग के लिए पैरामीटर निर्धारित कर योजना की सतत मानीटरिंग करें। स्व-सहायता समूहों को ट्रेनिंग देकर बैंक लिंकेज करवायें। यह योजना अब सभी 407 नगरीय निकायों में लागू कर दी गयी है।
भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि पेयजल और सीवरेज का काम समय पर नहीं करने वाले कांट्रेक्टर्स के विरूद्ध कार्यवाही करें। नये संशोधन के अनुसार कंपाउडिंग से संबंधित प्रकरणों के निपटारे के लिए शिविर लगाये जा सकते हैं। संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी करें। कंपाउंडिंग शुल्क में छूट की सीमा भी निर्धारित की जाये।वही सड़कों का संधारण और नालों की सफाई के निर्देश दिये और कहा कोविड अनुकूल व्यवहार के लिये लोगों को समझाइस दी जाये। जिन दुकानों में ज्यादा भीड़ होती है, वहाँ कूपन सिस्टम लागू करवायें। व्यापारियों से भी बात करें।