भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश (MP Corona Update) में एक तरफ जहां वायरल फीवर और डेंगू ने टेंशन बढ़ा दी है वही दूसरी कोरोना केस भी परेशानी बढ़ा रहे है। पिछले 24 घंटे में फिर 5 नए केस सामने आए है और 134 एक्टिव केस है, हालांकि राहत भरी खबर ये है कि अबतक 4 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। परेशानी की बात ये है कि प्रदेश में 9 दिनों में 120 पॉजिटिव मिल चुके हैं।
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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra) ने बताया कि कोरोना फिर दस्तक नहीं देने पाए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 5 नए केस आए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 134 हैं और रिकवरी रेट 98.60% है। प्रदेश में कल कोरोना के 70,430 टेस्ट हुए हैं।#गणेशउत्सव में श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइन (MP Corona guidline) का पालन करते हुए डीजे का उपयोग कर भजन-कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते है।
इससे पहले बुधवार को भी 9 केस सामने आए थे। इसमें सबसे ज्यादा जबलपुर में 4, इंदौर में 3, भोपाल और रतलाम में 1-1 केस मिला है। जबलपुर में पिछले 9 दिनों में 44 नए संक्रमित मिले हैं। वही गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने भी आपात बैठक (Emergency Meeting) बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र से सटे होने के कारण मध्यप्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस चिंता का विषय बन गए हैं।
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वही सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) को कोरोना के हर पॉजिटिव प्रकरण पर नजर बनाए रखने, मॉनीटरिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि COVID19 के प्रभावी नियंत्रण के उपाय करें। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। वैक्सीनेशन का कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाये, ताकि समय पर आवश्यक उपायों को लागू कर संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
त्यौहारों को लेकर जारी है मध्य प्रदेश में य गाइडलाइन
- इसके तहत जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, मूर्ति विसर्जन 10 लोग ही कर सकेंगे और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।
- धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
- गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे।
- वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही जुलूस, पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन देंगे।
- गणेशोत्सव और चेहुल्लम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल बनाने की अनुमति।
- कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं ।
- गणेशोत्सव और चेहुल्लम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
- धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
- झांकी स्थल पर भीड़ नहीं। सोशल मीडिया के पालन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
- लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी।
- झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजर जरूरी।