निकाय चुनाव 2021: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा समय, अब 26 अप्रैल को आरक्षण पर सुनवाई

ग्वालियर हाईकोर्ट

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नगरीय निकाय चुनाव (Municipal Election 2021) कब होंगे, यह स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आज सोमवार को ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior Highcourt) में आरक्षण (Reservation) में रोटेशन प्रक्रिया को लेकर हुई सुनवाई में राज्य सरकार (MP Government) अपना जवाब पेश नही कर पाई और हाईकोर्ट से कुछ और दिन की मोहलत मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को को होगी।इसके बाद ही निकाय चुनावों की तारीखों का फैसला हो पाएगा।

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दरअसल, मध्य प्रदेश के 81 नगरीय निकायों से मुरैना और उज्जैन नगर निगम सहित 79 निकायों के महापौर-अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर मामला लंबित है।इसी कड़ी में आज सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की युगल पीठ ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई।शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी और शासकीय अधिवक्ता डीडी बंसल ने अपना पक्ष में कहा गया कि  इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में SLP दायर कर रहे हैं, केस प्रभारी नियुक्त कर दिया है। इसके चलते 2 सप्ताह का और समय दिया जाए, ताकी स्थिति स्पष्ट करने में आसानी हो।


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Pooja Khodani

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