जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार ने तेजी के साथ काम शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में इस बारे में अंतरिम आवेदन दायर किया गया है जिसमें सभी छह मामलों में लगे स्टे को हटाने के लिए हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है।
अफगानिस्तान मामले पर केंद्र सरकार की नज़र, 26 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक
शिवराज सरकार ओबीसी को 14 फ़ीसदी की बजाय 27 फ़ीसदी आरक्षण देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अपने वादे के मुताबिक अब शिवराज ने राज्य सरकार की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दाखिल किया है। छह मामलों में दायर किए गए आवेदन में 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण संबंधी सभी मामलों में चल रहे स्थगनों को हटाने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दायर किया गया है। 1 सितंबर को इन सभी पर सुनवाई होगी।
दिल्ली में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को देश के प्रमुख वकीलों से मिलकर इस मामले में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर करने के बारे में विचार करेंगे। राज्य सरकार पहले ही एक समिति में यह निर्णय ले चुकी है कि इस मामले में कानून किसी तरह की अड़चन न आए, इसके लिए देश के प्रमुख न्यायविदों की राय ली जाएगी और प्रमुख वकीलों की मदद से इस मामले को न्यायालय में सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।