भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।अगर सोशल मीडिया (Social Media) पर अब अपुष्ट, भ्रामक और पैनिक करने वाली जानकारी शेयर की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) और जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा
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दरअसल, भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला भोपाल अविनाश लवानिया ने धारा 144 में सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में अपुष्ट, भ्रामक और गलत जानकारी शेयर करने को प्रतिबंधित कर दिया है।यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा व किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत व सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
भोपाल कलेक्टर ने अपने जारी आदेश में साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, टिकटॉक, Instagram इत्यादि पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबर, वीडियों, ओडियों, फोटो, मीम इत्यादि न ही स्वयं भेजेगें एवं न ही शेयर करेंगे और न ही फॉरवर्ड करेगें। जो असत्य हो व जिसके तथ्यों की पुष्टि नही की गई हो। जो किसी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक एवं भेदभावपूर्ण हो। जो आम जनता में पैनिक या भय व संशय, भ्रांति की स्थिति पैदा करें।
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वही भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल के सभी नागरिकों से अपील की है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को देखते हुए घरों से कम से कम बाहर निकलें, अति आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बिना कारण घरों से बाहर नहीं ले जाएं।सभी लोग घर से निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगायें, बार-बार हाथों को धोते रहें और आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।