शिवराज सरकार की एक और बड़ी तैयारी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, कलेक्टरों को मिलेंगे ये अधिकार

Pooja Khodani
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शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (police commissioner system) लागू करने के बाद शिवराज सरकार यूपी सरकार (UP Government) की तर्ज पर गैंगस्टर एक्ट लाने की तैयारी में है। इस एक्ट का ड्राफ्ट गृह विभाग ने तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सैद्धांतिक सहमति के बाद इसे कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting)  में रखा जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र या फिर साल 2022 के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) की राह पर चल पड़े है। योगी सरकार के गुंडा नियंत्रण अधिनियम (goonda control act) की तर्ज पर अब एमपी में शिवराज सरकार गैंगस्टर एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है।इस एक्ट से मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन जैसे अपराधों पर रोक लगेगी।

इससे मध्य प्रदेश पुलिस और कलेक्टरों के अधिकार बढ़ जाएंगे।एक तरफ जहां पुलिस को आरोपित से पूछताछ के लिए रिमांड की अवधि 2 महीने और आरोपित की संपत्ति जब्त जैसे कई अधिकार दिए जाएंगे। इस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों पर न्यायालय में अलग से सुनवाई की व्यवस्था रहेगी, ताकि निर्णय जल्द हो सके। वही कलेक्टरों को आरोपियों की संपत्ति की जांच, आय से अधिक संपत्ति होने पर राजसात करने के अधिकार होंगे।वही आरोपी को ही यह साबित करना होगा कि उसने वैधानिक तरीके से संपत्ति अर्जित की है।इसके अलावा गवाहों को सुरक्षा देने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके दायरे में वे सभी अपराध शामिल किए गए हैं, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति की भूमिका होती है।

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बता दे कि बीते महीनों ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बताया था कि गैंगस्टर एक्ट (gangster act) जल्द एमपी में भी आने वाला है। यह एक्ट अंगठित गिरोह है और समाज विरोधी क्रिया कालों पर रोक लगाने के लिए लाया जा रहा है।इसमें सरकार ने कई कड़े प्रावधान किए है और तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके तहत मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन, मिलावटी शराब और नकली दवा जैसे कई संगठित अपराधों जैसे मामलों पर रोक लगेगी।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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