भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ता और राहत के बाद अब मध्य प्रदेश के पेंशनरों को पेंशन के लिए राहत भरी खबर है। जिस माह सेवानिवृत्त हुए उसी माह प्रतिवर्ष पेंशनर (Pensioners) को जीवन प्रमाण-पत्र देना होगा ।पेंशनर्स के लिये जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के नये नियम बनाए गए है।वही अब पेंशनरों को प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बैंक जाने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी और घर बैठे ही सब काम ऑनलाइन हो जाएगा।
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दरअसल, अब पेंशनर जिस माह में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त(retired) हुआ है, उसे उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह परिवार पेंशन के प्रकरण में परिवार पेंशनर को उस माह जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा, जिस माह उसकी परिवार पेंशन प्रारम्भ हुई है।पेंशन, भविष्य निधि और बीमा संचालक जेके शर्मा ने बताया कि अभी तक शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर और परिवार पेंशनर को जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक में प्रतिवर्ष नवम्बर माह में प्रस्तुत करना होता था। इस संबंध में एक जुलाई 2020 से लागू की गई मध्यप्रदेश कोषालय संहिता-2020 के सहायक नियम-201 के अनुसार जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में जमा करने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए गए हैं। शासन के इस नियम से सभी बैंकों को अवगत कराया गया है।