भोपाल। मध्य प्रदेश में अब अगर आप मोबाइल ऐप बेस्ड कैब कैंसल करते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रदेश सरकार एक नया नियम लेकर आ रही है जिसमें अगर कैब कैंसल की गई तो एक हज़ार का जुर्माना देना होगा। यह नियम इस मीहने के अंत तक लागू होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि राज्य सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐप-कैब प्रोवाइडर नियमों को लागू करने जा रही है।
जानकारी के मुताबिक एप बेस्ड कैब के किराये को भी रेग्युलेट किया जाएगा। अभी अलग अलग प्रोवाइडरों ने अपनी अपनी दरें तय कर रखी हैं। जिनमें बदलाव किया जाना है। प्रशासन को लगता है कि ऐप बेस्ड टैक्सी प्रोवाइडर सेवा को दुरुस्त करने की जरूरत है क्योंकि पिछले कुछ समय से पूरे राज्य भर में इनका संचालन तो हो रहा है लेकिन फिर भी सभी के लिए अलग-अलग किराए और नियम और शर्तें हैं।’
कानून विभाग से मिलेगी मंज़ूरी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नियमों को अंतिम रुप दे दिया गया। इसे मंज़ूरी के लिए कानून विभाग के पास भेज दिया गया है। एक महीने में गजट अधिसूचना की उम्मीद है। नए नियमों में सुरक्षा विशेषताएं का खास ध्यान रखा गया है। जैसे कि कैब बीच रास्ते पर रुकती है या किसी अलग लोकेशन की ओर जाती है तो कंट्रोल रूम तक अलर्ट पहुंच जाएगा।