‘युवा स्वाभिमान योजना’ के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, बेरोजगारों को मिलेंगे 13 हजार, 6 लाख को मिलेगा लाभ

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भोपाल।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाली कमलनाथ सरकार की युवा स्वाभिमान योजना का आज मंगलवार 12  फरवरी से पंजीयन शुरु हो गया है। जो भी इच्छुक पात्र हो वे पोर्टल और एप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।इसमें शहरी युवाओं को पहले दस दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद 90 दिन तक संबंधित क्षेत्र में काम और प्रशिक्षण साथ-साथ चलेगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग साढ़े 6 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। 21 से 30 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को साल भर में 100 दिनों का रोजगार दिए जाने का लक्ष्य है। इस पर अनुमानित 800 करोड़ रूपये से अधिक का खर्चा होगा।

    इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को मनरेगा की तर्ज पर एक साल में 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। इस 100 दिन के रोजगार की एवज में उन्हें 13 हजार रुपए का भत्ता दिया जाएगा।‘युवा स्वाभिमान योजना’ के तहत 21 से 30 उम्र के बीच के 2 लाख रूपये से कम आय वाले परिवारों के शहरी बेरोजगार युवाओं को प्रदेश सरकार साल में 100 दिन का रोजगार देगी, इसमें 10 दिन प्रशिक्षण भी शामिल है। काम में न्यूनतम 33 प्रतिशत और प्रशिक्षण में न्यूनतम 70 फीसदी उपस्थिति जरूरी होगी। इसके बाद ही वे स्टायपेंड के लिए पात्र होंगे। बताया गया है कि उपस्थिति के आधार पर ही उन्हें भुगतान होगा। प्रतिदिन लगभग 134 रुपए दिए जाएंगे, जो पहली बार 10 और फिर 30 दिन के बाद सीधे खाते में जाएंगे। 100 दिन के रोजगार के बदले सरकार उन्हें करीब 13,000 रूपये स्टायपेंड के रूप में देगी।  

रजिस्ट्रेशन के लिए यहां करे क्लिक

योजना के अनुसार इसके लिए युवाओं को www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in पोर्टल या संबंधित एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 20 फरवरी को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर काम का आवंटन और चयनित नगरीय निकाय दिया जाएगा। 21 फरवरी से 5 मार्च तक उन्हें आठ घंटे प्रशिक्षण मिलेगा। प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने पर प्रतीक्षा सूची वालों को दूसरे बैच में मौका दिया जाएगा। नगरीय निकाय ऐसे कामों की सूची तैयार करेंगे, जो निर्माण कार्य या सेवा से जुड़े हों और उनमें अस्थाई रोजगार की संभावना हो। प्रशिक्षण के बाद 6 मार्च से 90 दिन तक युवाओं को नगरीय निकाय में प्रति दिन 4 घंटे काम और 4 घंटे संबंधित काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

योजना के लिए पात्रता 

-शहरी क्षेत्र के निवासी हों।

-1 जनवरी 2019 को उनकी आयु 21 से 30 वर्ष के मध्य हो ।

-परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम हो ।

-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना में जॉब कार्डधारी न हों।


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