टीकमगढ़ CMHO डाॅ. शोभाराम रोशन को शो-काॅज नोटिस और जमानती वारंट जारी

आयोग में कई बार पदनाम एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ रोशन को दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया

BHOPAL NEWS : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2023 के एक मामले में अब तक जवाब न देने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ को धारा 32(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 5000/- पांच हजार रूपये का जमानती वारण्ट दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हेतु जारी किया गया है। सूचना पत्र एवं जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 09 सितम्बर, 2024 से पूर्व तामील कराया जाना है।

नोटिस के बावजूद नहीं दिया जवाब 

आयोग में कई बार पदनाम एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ रोशन को दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आयोग ने  स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ से जांच कराकर 30/05/2023 तक प्रतिवेदन मांगा था। तत्पश्चात दिनांक 13/06/2023, 23/08/223, 07/12/2023, 05/02/2024 एवं 18/06/2024 को स्मरण पत्र एवं व्यक्तिगत नाम से पत्र जारी करने के बावजूद डाॅ रोशन द्वारा नियत अवधि में न तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही तत्संबंधी कोई कारण दर्शित किया गया।

आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए 

उन्हें व्यक्तिगत नाम से धारा 30 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा 13(2) एवं धारा 29 एचआरए के तहत सूचना पत्र दिनांक 19/07/2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये थे। परंतु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही वे दिनांक 19/07/2024 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुये।

आयोग ने जारी किया वारेंट 

डाॅ रोशन सीएमएचओ, टीकमगढ़ को उनके व्यक्तिगत नाम से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32(ग) के प्रावधान अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में एवं आयोग के समक्ष दिनांक 19/07/2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण डाॅ रोशन को 5000/- रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। तत्संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक 19/07/2024 तक जवाब प्रस्तुत करने तथा आयोग के समक्ष दिनांक 19/07/2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण धारा 32(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 5000/- रूपये का जमानती वारण्ट दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने के निर्देश दिये है। सूचना पत्र एवं जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 09 सितम्बर, 2024 के पूर्व तामील कराया जाना है।


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Sushma Bhardwaj

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