पहचान पत्र दिखाने पर ही डाल पाएंगे अपना वोट

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भोपाल। लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिये इस बार मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक पहचान-पत्र रखा जाना अनिवार्य रहेगा। बिना पहचान पत्र के मतदान करने से भी वंचित किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएलकांता राव ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी दल लोकसभा चुनाव में आदर्श आचरण संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण, विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से कराए जा सकें। 

राजनैतिक दलों के साथ बैठक में राव ने कहा कि प्रदेश में आखिरी के चार चरणों में चुनाव होंगे। प्रदेश में पहला चुनाव चौथे चरण में होगा। कांताराव ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही सभी जिला अधिकारियों से जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की सूची 72 घंटे में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रचार में ईको फ्रेंडली प्रचार सामग्री उपयोग करने का सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान शिकायतों के लिए सी-वीजिल एप और 1950 टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

ईवीएम वाहनों पर लगेगा जीपीएस 

राजनैतिक दल चुनाव प्रचार एवं विज्ञापनों में सुरक्षा बलों के कर्मचारी और अधिकारियों एवं सेना के किसी कार्यक्रम के फोटो का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ईवीएम एवं वीवीपैट को लाने और ले जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा। चुनाव प्रचार में वाहनों, स्थलों, ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि की अनुमति के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन संबंधित अधिकारी को किए जा सकेंगे। प्रदेश में संपति विरुपण अधिनियम के तहत सभी जिलों में कार्रवाई कर रहे हैं। राजनैतिक प्रचार में शासकीय वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं होगा। 


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