मुश्किल में पड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, गृह मंत्रालय ने दिए कार्रवाई करने के निर्देश, ये है पूरा मामला

Atul Saxena
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Instructions for action against Congress President Kharge

Home Ministry gave instructions for action against Mallikarjun Kharge : इस समय देश के पांच राज्यों में चुनावी माहौल है, मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में नवम्बर में अलग अलग तारीखों में मतदान होगा, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी, कांग्रेस पार्टी बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी है और सभी पांचों राज्यों में सरकार बनाने के दावे के साथ 2024  में केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रही है लेकिन इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के लिए बुरी खबर है, मप्र हाई कोर्ट  के एक वकील के पत्र पर गृह मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालय और विभाग को पत्र जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

गृह मंत्रालय ने खड्गे के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए 

गृह मंत्रालय ने मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में प्रेक्टिस करने वाले एडवोकेट अबधेश सिंह तोमर के पत्र पर संज्ञान लेते हुए कंजूमर अफेयर्स मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कंज्यूमर डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं वो मल्लिकार्जुन खड्गे के विरुद्ध प्राप्त राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह उल्लंघन से जुड़े इस मामले की जांच करें और उचित कार्रवाई करें।

मुश्किल में पड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, गृह मंत्रालय ने दिए कार्रवाई करने के निर्देश, ये है पूरा मामला

कांग्रेस ने अशोक चक्र के साथ गठबंधन का नाम लिखा लोगो पोस्ट किया 

दरअसल ये पूरा मामला मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट हुए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA से जुड़ा हुआ है, गठबंधन के गठन के बाद कांग्रेस के अधिकारिक ट्विटर एकाउंट पर 18 जुलाई को एक लोगो पोस्ट किया गया था जिसपर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंग और बीच में अशोक चक्र की आकृति थी, इसके नीचे गठबंधन का फुल फॉर्म Indian National Developmental Inclusive Alliance लिखा हुआ था।

लोगो पर अशोक चक्र के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर वकील ने भेजा क़ानूनी नोटिस  

कांग्रेस की इस पोस्ट पर मप्र हाई कोर्ट के वकील अबधेश सिंह तोमर ने आपति जताई, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे को 11 सितंबर को क़ानूनी नोटिस भेजकर कहा कि आपकी पार्टी कांग्रेस @INCInida ने 18 जुलाई 2023 को एक तस्वीर आपका नया गठबंधन INDIA यानि Indian National Developmental Inclusive Alliance अर्थात  भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन पोस्ट किया है, जिसमें अशोक चक्र के साथ तीन रंग में भारत का नाम शामिल है, जिसे धर्म चक्र के रूप में भी जाना जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है,  जो इस देश के लोगों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है कि आपका गठबंधन ही इस देश का केवल नेतृत्व कर रहा है, इसीलिए आपने राष्ट्रीय ध्वज को आपके गठबंधन के व्यक्तिगत ध्वज के रूप में प्रस्तुत किया है।

लोगो पर अशोक चक्र का इस्तेमाल करना है कानून का उल्लंघन 

एडवोकेट तोमर ने पत्र में कहा कि “आपका यह कृत्य प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है, जो कुछ प्रतीकों के अनुचित उपयोग पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है और नाम (धारा 3)- जिसमें. अनुसूची (धारा 2 (ए) और 3 उप खंड 16 देखें जो स्पष्ट करता है कि “अशोक चक्र” या धर्म चक्र के नाम या अशोक चक्र का सचित्र प्रतिनिधित्व जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या आधिकारिक मुहर में इस्तेमाल किया गया है या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विभाग का प्रतीक ऐसी किसी भी सरकार का) जिसके द्वारा यह स्पष्ट है कि, उपरोक्त नामित अधिनियम 1950, यह स्पष्ट करता है कि, “अशोक चक्र” या धर्म चक्र का उपयोग या अशोक चक्र का सचित्र प्रतिनिधित्व केवल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ही किया जा सकता है या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या ऐसी किसी सरकार के किसी विभाग की आधिकारिक मुहर या प्रतीक में किया जा सकता है।

एडवोकेट अबधेश सिंह तोमर ने तीन दिन में माँगा था जवाब

एडवोकेट तोमर ने मल्लिकार्जुन खड्गे को लिखा कि आप इस नोटिस तामील होने के तीन दिन में जवाब दें ,  आप सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अपने बुरे कृत्य और अधिनियम 1950 के उल्लंघन के संबंध में प्रकाशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता से माफी मांगें। @INCInida ट्विटर एकाउंट उक्त तस्वीर भी तुरंत हटा दें और अपना लिखा हुआ प्रकाशित करें और ट्विटर पर माफी मांगें, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे उचित कानूनी कार्रवाई करनी होगी नोटिस और आपका प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति, जिसके लिए आप सभी नोटिसकर्ता होंगे।

कांग्रेस ने नहीं दिया जवाब, एडवोकेट तोमर ने गृह मंत्रालय को कार्रवाई के लिए लिखा था पत्र 

क़ानूनी नोटिस का जब निर्धारित अवधि में कोई जवाब एडवोकेट अबधेश सिंह तोमर को नहीं मिला तो उन्होंने 3 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्रालय से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई करने से पूर्व नियमानुसार उसका अभिमत प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा था जिसके जवाब में अब गृह मंत्रालय ने मल्लिकार्जुन खड्गे के विरुद्ध प्राप्त राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह उल्लंघनसे जुड़े इस मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश कंज्यूमर विभाग को दिए हैं माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद खड्गे की मुश्किलें बढ़ सकती है।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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