ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्य सभा दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय (Gwalior District and Sessions Court) ने उनके खिलाफ एक मामले में मानहानि का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला दिग्विजय सिंह के एक बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें भाजपा और बजरंग दल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए गये थे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति विशेष आमंत्रित सदस्य एवं एडवोकेट अवधेश भदौरिया द्वारा न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायलय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के आदेश को निरस्त करते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने बताया कि अगस्त 2019 में दिग्विजय सिंह ने भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाए थे कि बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के लोग आईएसआई से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने ग्वालियर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर ने जनवरी 2020 में परिवाद को ये कहकर ख़ारिज कर दिया कि आरोप व्यक्तिगत नहीं है इसलिए इसमें मानहानि का मामला नहीं बनता। इसके विरुद्ध वे जिला एवं सत्र न्यायालय गए, वहां उन्होंने दिग्विजय सिंह से आरोपों से जुड़े वही पूरे सबूत प्रस्तुत किये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के कोर्ट में प्रस्तुत किये थे।
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जिला एवं सत्र न्यायालय ने एडवोकेट अवधेश भदौरिया के आर्ग्युमेंट को सही मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के आदेश को निरस्त कर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा (defamation case against digvijay singh) दर्ज करने के आदेश दिए।