जबलपुर, संदीप कुमार। नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने व नये चुनाव कराये जाने को लेकर निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने हाईकोर्ट (High court) में एक आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में कहा गया है कि जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर बेंच में कई याचिकाएं उक्त चुनाव से संबंधित विचाराधीन है, जिनमें कई में अंतरिम आदेश भी हुए है। ऐसे में अंतरिम राहतों को छोड़कर अन्य स्थानों पर चुनाव कराये जाने की राहत देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाये। क्योंकि चुनाव कराना उनका संवैधानिक दायित्व है। इसके साथ ही कहा आरक्षण संबंधी याचिकाओं का जल्द निराकरण किया जाये। यदि चुनाव के बाद आरक्षण में कोई फेरबदल हुआ तो पूरा चुनाव प्रभावित होगा।
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निर्वाचन आयोग की ओर से दायर किये गये आवेदन में कहा गया है कि जिन निकायों में आरक्षण को चुनौती उन्हें छोड़कर चुनाव की अनुमति दी जाये। इसके साथ ही कहा गया है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के जल्द आरक्षण करने राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं, ताकि अक्टूबर तक पंचायत चुनाव कराये जा सके। निर्वाचन आयोग के आवेदन में कहा गया है कि वह अक्टूबर में पंचायत चुनाव कराना चाहते है, जिसके लिये उनकी पूरी तैयारी भी है, लेकिन गृह विभाग ने उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, इसलिये उक्त चुनाव नवंबर माह के बाद कराये जाये।
कोविड-19 नियमों की गाईड लाईन भी जारी
निर्वाचन आयोग की ओर से दिये गये आवेदन में कहा गया है कि उनकी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। इसके साथ ही कोविड-19 के गाईडलाईन के तहत ही चुनाव कराये जायेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से पूरी जानकारी न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। साथ ही राहत चाही गई कि और कोई आवश्यक दिशा-निर्देश न्यायालय जारी कर सकता है। उक्त आवेदन निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने हाईकोर्ट में दायर किया है।
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