Jabalpur News : 14 फरवरी से मुख्यपीठ सहित प्रदेश की खंडपीठ में भौतिक सुनवाई शुरू

Published on -
madhya pradesh highcourt

जबलपुर, संदीप कुमार। कोरोना संक्रमण को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में त्राहिमाम है, न जानें कितने ही लोगों इस महामारी की वजह से अपनों को खोया है। लोगों के काम-धंधों के साथ देश की आर्थिक स्थिति पर भी इस वायरस का गहरा असर पड़ा है। प्रदेश में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते भौतिक सुनवाई बन्द कर दी गई थी। लेकिन पहले के मुकाबले अगर अब संक्रमण की बात करें तो स्थिति अब काफी ठीक है।

यह भी पढ़ें- Mandi Bhav: मिर्ची में दिखा तीखापन, लहसुन लहसुन में दिखी नरमी, जाने आज के Mandi Bhav

खबर है कि जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्यपीठ सहित इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में भी 14 फरवरी से भौतिक सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बतादें कि कोरोना की तीसरी लहर का अंदाजा लगाते हुए हाईकोर्ट की स्पेशल कमेटी ने भौतिक सुनवाई पर रोक लगा दी थी। 10 जनवरी 2022 से तीनों पीठ में वर्चुअल सुनवाई शुरू करने की सिफारिश की गई थी।

यह भी पढ़ें- MP News: सागर में ROB की मिट्‌टी धंसी, 2 इंजीनियरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला

वहीं अब कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में काफी कमी आने के कारण विशेष कमेटी ने हाईकोर्ट की मुख्यपीठ सहित तीनों पीठ में पुनः भौतिक सुनवाई प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। जिसके बाद से ही हाईकोर्ट में अब भौतिक सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

यह भी पढ़ें- MP Breaking News की खबर का हुआ असर दबोह में सरकारी अस्पताल में हुई डॉ की नियुक्ति

जानकारी के लिए आपको बतादें कि जारी एसओपी के अनुसार 65 साल से अधिक अधिवक्ता व पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के लिए विशेष अनुमति लेना आवश्यक है, बिना अनुमति उपस्थित नहीं हो सकते। अधिवक्ता निर्धारित काउंटर में भौतिक रूप से फाइलिंग कर सकते हैं इसके लिए दस्तावेज व आवेदन ड्राॅप बाॅक्स में डालना होगा।

यह भी पढ़ें- Damoh News : मवेशी चोरी के शक में गांव वालों ने दी गजब सजा, कोई सोच भी नहीं सकता

हाईकोर्ट में अब भी कई मामले पेडिंग पड़े हुए हैं ऐसे में पहले से लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए अधिवक्ता आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कैंटीन व एसोसिएशन के सभागृह भी खोलने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट में पक्षकार को भी आने की अनुमति होगी।


About Author

Ram Govind Kabiriya

Other Latest News