Jabalpur News : हाई कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को दिए ये आदेश

Atul Saxena
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जबलपुर, संदीप कुमार। सेना के अधिकारियों ने आमजन के लिए सदर रिज रोड को बंद कर दिया था, इसके बाद मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और उस याचिका का असर यह हुआ है कि सेना ने आखिरकार आमजन के लिए रिज रोड खोलने को तैयार हो गए है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की कोर्ट ने जवाब को रिकॉर्ड में लिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

मार्च 2020 से रिज रोड का गेट था बंद

जबलपुर निवासी अनिल साहनी व उनके एक अन्य साथी की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि सेना ने कोरोना का हवाला देते हुए 20 मार्च 2020 को रिज रोड सदर का गेट बंद कर दिया था, याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया और कहा कि गेट बंद होने से धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बीएसएनएल ट्रेनिंग सेंटर और वहां से जुड़े कई अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सेना की तरफ से दी गई यह दलील

इधर सेना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कोरोना खतरे को देखते हुए रिज रोड का गेट बंद किया गया था। जबकि पूरे देश में किसी भी सड़क को कोरोना संक्रमण के चलते बन्द नहीं किया गया था, हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिए हैं कि रिज रोड को खोल कर तुरंत ही उसकी रिपोर्ट पेश की जाए।  अब इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को तय की गई है।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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