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Fri, Dec 5, 2025

Jabalpur News : हाई कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को दिए ये आदेश

Written by:Atul Saxena
Jabalpur News :  हाई कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को दिए ये आदेश

जबलपुर, संदीप कुमार। सेना के अधिकारियों ने आमजन के लिए सदर रिज रोड को बंद कर दिया था, इसके बाद मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और उस याचिका का असर यह हुआ है कि सेना ने आखिरकार आमजन के लिए रिज रोड खोलने को तैयार हो गए है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की कोर्ट ने जवाब को रिकॉर्ड में लिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

मार्च 2020 से रिज रोड का गेट था बंद

जबलपुर निवासी अनिल साहनी व उनके एक अन्य साथी की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि सेना ने कोरोना का हवाला देते हुए 20 मार्च 2020 को रिज रोड सदर का गेट बंद कर दिया था, याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया और कहा कि गेट बंद होने से धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बीएसएनएल ट्रेनिंग सेंटर और वहां से जुड़े कई अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सेना की तरफ से दी गई यह दलील

इधर सेना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कोरोना खतरे को देखते हुए रिज रोड का गेट बंद किया गया था। जबकि पूरे देश में किसी भी सड़क को कोरोना संक्रमण के चलते बन्द नहीं किया गया था, हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिए हैं कि रिज रोड को खोल कर तुरंत ही उसकी रिपोर्ट पेश की जाए।  अब इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को तय की गई है।