Mandsaur Dodachura Smuggler News : मंदसौर में न्यायालय ने डोडाचूरा तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है।
यह है मामला
अभियोजन दीपक जमरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 28 मार्च 2014 को पिपलियमण्डी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंबाव गांव के तीन आरोपियों विक्रम सिंह पिता कमल सिंह राजपूत (30), गणपत पिता भेरूलाल मीणा (23) और जुझार लाल रामकिशन मीणा (23) को गांव के निकट से तीन प्लास्टिक के कट्टों में भरा 60 किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया था।
गौरतलब है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालन एनडीपीएस की विशेष कोर्ट पेश किया था। करीब 8 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास और एक एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन निर्मला सिंह चौधरी द्वारा किया गया। जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।